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बिलासपुर भिलाई की प्रेरणा सिंह जिला रायपुर में राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर पदस्थ है। महिला तहसीलदार 06 माह से गर्भवती है। उनकी पदस्थापना के दौरान 13 सितम्बर 2024 सचिव, राजस्व विभाग, रायपुर द्वारा एक आदेश जारी कर प्रेरणा सिंह का स्थानांतरण जिला – रायपुर से जिला महासमुंद कर दिया गया। ट्रान्सफर आदेश से क्षुब्ध होकर तहसीलदार प्रेरणा सिंह ने हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय, दुर्गा मेहर के माध्यम से हाईकोर्ट बिलासपुर के समक्ष रिट याचिका दायर कर स्थानांतरण आदेश को चुनौती दी।

अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं दुर्गा मेहर द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता लगभग 06 माह से गर्भवती है, एवं प्रसव की अनुमानित तारीख 18 दिसम्बर 2024 है याचिकाकर्ता के ऊपर एक चार वर्ष की पुत्री आद्विता सिंह की जिम्मेदारी है इसके साथ ही याचिकाकर्ता की पति रायपुर में असिस्टेन्ट इंजीनियर के पद पर पदस्थ है चूंकि 06 (छ) माह की गर्भावस्था की स्थिति में याचिकाकर्ता द्वारा जिला – रायपुर से जिला – महासमुंद शिफ्ट होना एवं अपनी सेवाएं देना अत्यंत दुर्लभ है, उक्त परिस्थिति में याचिकाकर्ता का अपने सम्पूर्ण परिवार के साथ उनकी देखरेख में रहना आवश्यक है। यदि याचिकाकर्ता गर्भावस्था की अवस्था में जिला – महासमुंद जाकर सामान की शिफ्टिंग एवं ज्वाईनिंग करती है तो ऐसी स्थिति में याचिकाकर्ता एवं उसके गर्भस्थ शिशु के जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता है।

उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा उक्त रिट याचिका की सुनवाई के पश्चात् रिट याचिका को स्वीकार कर याचिकाकर्ता को सचिव एवं संयोजक, स्थानांतरण समिति एवं सचिव, राजस्व विभाग, रायपुर के समक्ष स्थानांतरण नीति 2022 के तहत् अभ्यावेदन पेश करने का आदेश किया गया, इसके साथ ही याचिकाकर्ता का जिला – रायपुर से जिला – महासमुंद किये गये स्थानांतरण पर (स्टे) / status quo करते हुए याचिकाकर्ता को जिला – रायपुर में तहसीलदार के पद पर अपनी सेवाएं देने हेतु आदेशित किया गया।

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